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कृषि यंत्र अनुदान: ट्रैक्टर पर 1 लाख, पावर टिलर पर 75 हजार रुपये तक की सब्सिडी. जानें आवेदन और पात्रता

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हाइलाइट्स

  • उद्यान विभाग अनुदान पर 20 एचपी तक के चार ट्रैक्टर और दो पावर टिलर देगा.
  • ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
  • पावर ट्रिलर खरीदने पर 75 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी.
  • आवेदन upagriculture.com पर पंजीकरण के बाद uphorticulture.in पर ऑनलाइन करना होगा.
  • आवेदन की अंतिम तारीख के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क करें .

Krishi Yantra Anudan Yojana UP : उत्तर प्रदेश के किसानों को उद्यान विभाग अनुदान पर ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर उपलब्ध कराएगा. योजना में 20 एचपी तक के चार ट्रैक्टर (Tractor) और दो पावर टिलर मशीनें (Power tiller machine) दी जाएंगी. ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपये तक और पावर ट्रिलर पर 75 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा. योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा.

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योजना में यंत्रों की संख्या सीमित रखी गई है. आवेदन के बाद उद्यान विभाग निर्धारित प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद पात्र किसानों को लाभ दिया जाएगा. सरकार द्वारा किसानों के लिए समय समय पर अनेकों योजनाओं का संचालन किया जाता है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके. किसानों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते है.

ट्रैक्टर और पावर टिलर पर कितना अनुदान?

ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान की ऊपरी सीमा एक लाख रुपये है. वहीं पावर ट्रिलर पर यह सीमा 75 हजार रुपये रखी गई है, यानी ट्रैक्टर के मुकाबले 25 हजार रुपये कम. अनुदान निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर दिया जाएगा.

जानकारीडिटेल
योजना लागू करने वाला विभागउद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश
कितने यंत्र20 एचपी तक के 4 ट्रैक्टर और 2 पावर ट्रिलर
ट्रैक्टर पर अनुदानअधिकतम ₹1,00,000
पावर ट्रिलर पर अनुदानअधिकतम ₹75,000
कौन पात्रउत्तर प्रदेश के किसान, जिनके पास खेती योग्य जमीन है
आवेदन का तरीकाऑनलाइन आवेदन, फिर जिला उद्यान कार्यालय में प्रार्थना पत्र

कौन कर सकता है आवेदन, क्या लगेंगे कागजात?

योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास खेती योग्य जमीन है. विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक परिवार से एक ही किसान आवेदन कर सकता है. साथ ही एक किसान को अनुदान सिर्फ़ एक बार मिलता है. जो आवेदक किसी दूसरी कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ ले रहा हो, उसका आवेदन मान्य नहीं होगा.

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आवेदन में आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, खेती की जमीन की खतौनी और पासपोर्ट साइज फोटो लगती है. बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अनुदान की रकम डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे खाते में भेजी जाती है.

पोर्टल पर आवेदन के चरण

किसान को सबसे पहले upagriculture.com पर जाकर किसान पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण में कृषि, उद्यान और गन्ना विभाग के विकल्प मिलते हैं, इनमें से उद्यान विभाग चुनें. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर आधार और बैंक खाते के दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

पंजीकरण पूरा होने पर uphorticulture.in पर ट्रैक्टर या पावर ट्रिलर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है. फिर आवेदन की प्रति और जरूरी कागजात के साथ एक प्रार्थना पत्र जिला उद्यान कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद विभाग निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पात्र किसानों को लाभ देगा.

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उद्यान निरीक्षक ने क्या बताया

उद्यान निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि अनुदान मिलने से किसानों को यंत्र खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी. इससे खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ श्रम और समय की बचत भी हो सकेगी.

जुताई और मिट्टी की तैयारी जैसे काम इन मशीनों से जल्दी निपट जाते हैं. छोटे और सीमांत किसानों, यानी बहुत कम जमीन वाले किसानों के लिए पावर ट्रिलर खास तौर पर उपयोगी बताया गया है. ट्रैक्टर से खेत के अलग-अलग काम आसानी से किए जा सकते हैं.

अभी साफ़ नहीं है कि आवेदन कब तक लिए जाएंगे. अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है और इसकी जानकारी जिला उद्यान कार्यालय से मिलेगी. छह मशीनों के लिए किसानों का चयन विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.

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(डिस्क्लेमर : आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि जरूर कर लें.)

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जगत पाल पिछले 7 वर्षों से कृषि पत्रकारिता कर रहे हैं। वे मंडी भाव, सरकारी कृषि योजनाओं, फसल बीमा, किसान रजिस्ट्री और कृषि व्यापार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। 2019 में उन्होंने ई-मंडी रेट्स की शुरुआत की, जहाँ वे रोज़ाना देशभर की मंडियों के भाव और कृषि नीतियों का विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। वे [गंधेली/हनुमानगढ़] से हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं।

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