हरियाणा के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों को अब 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक (हरको बैंक) ने ‘व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना’ (PAIS) लागू की है. प्रदेश के करीब 5 लाख केसीसी धारक किसान इसके दायरे में होंगे.
योजना को सोमवार को हरको बैंक के प्रबंध निदेशक सुशील सारवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया.
इफको-टोकियो के साथ समझौता
हरको बैंक (HARCO Bank) ने केंद्रीय सहकारी बैंकों और इफको-टोकियो सामान्य बीमा कंपनी (IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.) के साथ वर्ष 2026-27 के लिए यह समझौता किया है. बीमा कवर इसी समझौते के तहत मिलेगा.
प्रीमियम कितना, कौन देगा
योजना का कुल प्रीमियम 1.90 रुपए प्रति किसान है. इसमें से 1.27 रुपए हरको बैंक वहन करेगा. किसान को सिर्फ 63 पैसे देने होंगे.
किस स्थिति में कितना मिलेगा मुआवजा
| राशि | स्थिति |
|---|---|
| ₹50,000 | दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता, दोनों आंखें या दोनों अंग खोने पर |
| ₹25,000 | एक आंख या एक अंग की क्षति होने पर |
क्लेम की प्रक्रिया क्या है?
किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना होने पर बीमा (Insurance) क्लेम के निपटारे के लिए बैंक द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई हैं:-
दुर्घटना होने पर 120 दिनों के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करना अनिवार्य होगा. यह समय-सीमा क्लेम की पहली शर्त है. इसके अलावा कंपनी को कुछ जरूरी कागजात भी मुहैया करवाने होंगे जिनकी सूची नीचे देख सकते है.
कौन से दस्तावेज लगेंगे
क्लेम फॉर्म के साथ ये दस्तावेज जमा कराने होंगे:
- पुलिस रिपोर्ट.
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में).
- कानूनी उत्तराधिकारी का विवरण.
- बैंक खाते के दस्तावेज.
ये भी जाने – किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाने में बैंक करे आनाकानी तो यहां दर्ज करें शिकायत










