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सिंचाई यंत्र सब्सिडी 2023: किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

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सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना 2023 (Sinchai Pipeline Anudan Yojana) : देश के कई राज्य गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे है। फसलों की बुवाई का कार्य शुरू होते ही किसानों (Farmers) को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सिचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने स्तर पर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी (Irrigation Machine Subsidy) प्रदान की जाती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई पाइप लाइन (irrigation pipeline) खरीदने पर 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों को पानी का समुचित एवं अधिकतम उपयोग कर कम पानी से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

यदि आप भी सिंचाई यंत्र सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत पाइप लाइन खरीद पर सब्सिडी पाना चाहते है, तो सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई कराना होगा। ई-मंडी रेट्स की पोस्ट के माध्यम से आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा चलाईजा रही सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन खरीद पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। योजना संबंधित इस जानकारी से आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

Sinchai Pipeline Anudan Yojana 2023

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दो सरकारी योजनाओं “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन” और “मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना” के तहत उपलब्ध करवा रही है।  इन दोनों योजना के माध्यम से ही राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को अन्य कृषक वर्गों से अधिक सब्सिडी मिलेगा।

ऐसे में इन योजनाओं की मदद से राज्य के किसान अनुदान पर सिंचाई के लिए आवश्यक यंत्र खरीद सकते हैं। जिसका सीधा लाभ किसानों खरीफ की फसलों की सिंचाई के वक्त मिलेगा। ऐसे में राज्य के जो भी इच्छुक किसान भाई है वो जल्द ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर लें। और योजना का लाभ उठाये।

Sinchai Pipeline Anudan Yojana Rajasthan

सिंचाई हेतु पाइपलाइन खरीद पर उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी राशि

राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अनुदान की राशि निम्नलिखित रूप से प्रदान की जायेगी।

  • लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि 18000 रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा। किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से एवं अतिरिक्त 10 प्रतिशत या 3000 रुपए जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।
  • अन्य किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा।

पात्रता

  • कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  • किसान के पास कुँए पर विधुत / डीजल / ट्रेक्टर चलित पम्पसेट है।
  • किसान के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं होने की स्थिति में ऐसे किसान अन्य किसान जिसके नाम सिंचाई स्त्रोत है , उससे पानी लेकर अपने खेत में पाइप लाइन लगाना चाहता है उसे सिंचाई स्त्रोत वाले किसान से लिखित में पेपर पर लगातार पानी उपलब्ध करवाने का प्रमाण पत्र लेना होगा।
  • किसान ने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया हो।
  • अनुदान हेतु जन आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है।

पाइपलाइन सब्सिडी हेतु आवश्यक दस्तावेज

Sinchai Pipeline Anudan Yojana आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है। आदि दस्तावेज कृषि अधिकारियों के द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा, अगर सभी दस्तावेज सही रहते है तभी किसान इसका लाभ ले सकेंगे।

  • एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • जमाबंदी की नकल
  • आवेदन पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन आधार कॉर्ड संख्या

ऐसे करे आवेदन 

कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्‍त करेगा। आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करवायेगा।

स्‍वयं द्वारा आवेदन 

आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए राजकिसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

राज किसान साथी पोर्टल के हेल्प लाइन नम्बर

अधिक जानकारी के लिए राज किसान साथी पोर्टल के हेल्प लाइन नम्बर 0141-2927047 या 1800-180-1551 पर भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं।

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मैं जगत पाल पिलानिया ! ई मंडी रेट्स का संस्थापक हूँ । ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों को मंडी भाव और खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ प्रदान कर रहा है।

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