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श्रीगंगानगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु जारी किये गये जरूरी दिशा निर्देश-2021

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श्रीगंगानगर गेहूं की सरकारी खरीद 2021: कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) श्रीगंगानगर, दिनांक 11 अप्रैल 2021 को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है , जिसकी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते है।

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श्री गंगानगर जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जानी है। इस संबंध में कोरोना महामारी के दृष्टिगत खरीद को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार रसद विभाग, कृषि विपणन विभाग, भारतीय खाद्य निगम एवं कच्चा एवं पक्का आढतिया संघ श्रीगंगानगर की विस्तृत विचार विमर्श हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2021 को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों अनुसार जिले में खरीद को सुचारू बनाये रखने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

श्री गंगानगर जिले में गेहूं खरीद हेतु जारी निर्देश:-

श्रीगंगानगर गेहूं की सरकारी खरीद हेतु जिला कलक्टर द्वारा जारी जरुरी दिशा-निर्देश की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ प्रकाशित की जा रही है ।

  1. खरीद एजेन्सी एफसीआई, तिलमसंघ व राजफैड के हैण्डलिंग व परिवहन एजेन्ट की नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण की जाकर दिनांक 12.04.2021 से गेहूँ खरीद कार्य प्रारम्भ किया जावे।
  2. संबंधित तहसीलदार द्वारा गिरदावरी पर्ची किसानों को उपलब्ध करवाई जावे। जो खरीद के दौरान प्रति किसान गेहूँ बेचने की मात्रा निश्चित करने के काम मे ली जावे। जहाँ गिरदावरी पर्ची उपलब्ध नहीं है वहाँ राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2021 अनुसार किसान गिरदावरी के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वयं घोषणा/शपथ पत्र के आधार पर पंजीयन करवाकर गेहूँ विक्रय कर सकेंगा। स्वधोषणा के साथ किसान होने के साक्ष्य के लिए जमाबंदी की प्रति ई मित्रा से लेकर खरीद एजेन्सी को उपलब्ध करवाई जा सकती है।
  3. कोविड-19 महामारी के दौरान Social Distance Maintaine करने हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद 01, 04, 07, 10, 13…लगातार एवं तत्पश्चात् 02, 05, 08, 11, 14 लगातार एवं तत्पश्चात 03, 06, 09, 12, 15 लगातार के पैटर्न पर प्रतिदिन दुकानें खोली जावे जिसकी व्यवस्था सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर द्वारा की जावेगी. शेष जिले में उक्त व्यवस्था संबंधित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार कृषि उपज मंडी समिति द्वारा की जायेगी।
  4. समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य सुबह 6.00 बजे से लेकर साय 8.00 बजे तक सम्पादित किया जाये।
  5. गेहूँ की आवक श्रीगंगानगर मण्डी प्रागण के 03 नम्बर गेट से रहेगी एवं जावक गेट नम्बर 02 एवं गेट नम्बर 04 से रहेगी।
  6. खरीद एजेंसियां बारदाने वितरण गेहूं के उठाव को ध्यान में रखकर ही किया जावे। यहा गतवर्षों में दुकानवार हुई खरीद को भी दृष्टिगत रखा जाये।
  7. खरीद के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित मानको (नमी, लस्टर आदि) की पालना की जावे। निर्धारित मानकों से कम गुणवता वाली जिन्सों की खरीद नही की जायेगी। संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति सचिव द्वारा इस आशय का किसानों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। आढतियां सुनिश्चित करें कि अनुशंषा किये जाने वाले किसान केवल निर्धारित मानकों वाले जिन्स ही लेकर आवे।
  8. जिला पुलिस अधीक्षक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पुलिरा कर्मी / होमगार्ड/ नागरिक सुरक्षा जवानों की तैनाती की जानी सुनिश्चित करें। इसके अलावा मण्डी में अनावश्यक भीड़ कम करने के लिए मोबाईल वेन से समय -समय पर गश्त कराई जावे।
  9. कोविड-19 संक्रमण के दौरान एहतियात के तौर पर कृषि उपज मण्डी समिति सचिव द्वारा किसानों के आगमन पर उनको आवश्यकतानुसार मास्क, सैनेटाईजर उपलब्ध करावें। कोविड-19 बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों (SOP) की पालना की जावेगी।
  10. समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद मजूदरों को मास्क एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था संबंधित आढतियां द्वारा की जावेगी। उठाव मे मजदूरों हेतु उक्त व्यवस्था खरीददारों द्वारा की जावे। खरीद के दौरान राज्य सरकार की कोविड- 19 गाईडलाईन अनुसार किसानों, मजदूरों व व्यापारियों का वेक्सीनेशन भी करवाया जावे। मण्डी मे प्रवेश करने वाले कृषक / मजदूर/ व्यापारी इत्यादि की रैण्डम कोरोना सैम्पलिंग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करवाई जावेगी।
  11. खरीद एजेन्सी मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य की खरीद गेहूँ की निकासी स्थानीय वेयरहाउस मे ना कर सीधे बाहर भिजवाना सुनिश्चित करें।
  12. मण्डी प्रांगण मे यथा सम्भव गेहूँ की आवक सुबह 4.00 बजे से 7.00 बजे तक करवाने बाबत सचिव कृषि उपज मण्डी समिति व्यापारियों को पाबन्द करें।
  13. कृषि उपज मण्डी समिति सचिव द्वारा मण्डी में सीसीटीवी कैमरा, विडियो ग्राफी एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय करवाया जाना सुनिश्चित करें।
  14. मण्डी मे होने वाले कृषकों एवं हमालों को योजना अनुसार भोजन की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा करवाई जावेगी एवं चिकित्सा विभाग द्वारा भोजन की सैम्पलिंग करवाई जावेगी।
  15. समर्थन मूल्य गेहूँ की खरीद के दौरान आने वाले समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरीत निवारण उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।
  16. उपरोक्त समस्त निर्देश निजि एवं सरकारी खरीद के दौरान लागू होंगे ।

17.मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्सों की आवक होने के पश्चात् खाली ट्रालियों को शीघ्र मण्डी प्रांगण के बाहर निकालना सुनिश्चित करें।

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उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है ।

श्रीगंगानगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद निर्देश की पीडीएफ फाइल यहाँ देखें

जानकारी स्त्रोत : कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

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इसे भी देखें : श्री गंगानगर अनाज मंडी के दैनिक भाव की देखने के लिए यहाँ पर जाएं

Web Title: Important guidelines issued for procurement of wheat on support price in Sriganganagar district-2021

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जगत पाल पिछले 7 वर्षों से कृषि पत्रकारिता कर रहे हैं। वे मंडी भाव, सरकारी कृषि योजनाओं, फसल बीमा, किसान रजिस्ट्री और कृषि व्यापार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। 2019 में उन्होंने ई-मंडी रेट्स की शुरुआत की, जहाँ वे रोज़ाना देशभर की मंडियों के भाव और कृषि नीतियों का विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। वे [गंधेली/हनुमानगढ़] से हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं।

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