हाइलाइट्स
- उत्तर प्रदेश में ज्वार, बाजरा और मक्का समेत मोटे अनाज की सरकारी खरीद 31 दिसंबर तक होगी.
- खाद्य एवं रसद मंत्री ने ज्वार का MSP 4,073 रुपये , बाजरा 2,900 रुपये और मक्के का 2,410 रुपये बताया.
- सरकारी खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान होगा.
- समस्या होने पर टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है.
Coarse Grain Procurement: उत्तर प्रदेश में ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज की सरकारी खरीद 31 दिसंबर तक चलेगी. खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी दी है. ज्वार का MSP 4,073 रुपये, बाजरे का 2,900 रुपये और मक्के का 2,410 रुपये प्रति क्विंटल है. खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे में भुगतान के निर्देश हैं.
भुगतान सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों में किया जाएगा. प्रदेश के किसानों को इन फसलों के खरीद या भुगतान में दिक्कत हो तो वो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है.
ज्वार, बाजरा और मक्का का MSP कितना है?
मंत्री मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक अलग-अलग फसलों के लिए यह MSP तय है:
| फसल | MSP (रुपये प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| ज्वार | 4,073 |
| ज्वार (हाइब्रिड) | 4,023 |
| बाजरा | 2,900 |
| मक्का | 2,410 |
MSP वह निर्धारित कीमत है, जिस पर सरकार संबंधित फसलों की खरीद करती है. ज्वार की दो किस्मों के भाव में 50 रुपये का फर्क है, सामान्य ज्वार का दाम ऊपर है.
31 दिसंबर तक खरीद, 48 घंटे में भुगतान
मोटे अनाज की सरकारी खरीद के लिए 31 दिसंबर तक की समयसीमा तय की गई है. सरकार ने किसानों को उपज का निर्धारित MSP देने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के सख़्त निर्देश दिए हैं.
खरीद के 48 घंटे के भीतर रकम आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी. किसानों को देख लेना चाहिए कि खाता आधार से जुड़ा है और उसका विवरण सही दर्ज है. अगर आधार और बैंक खाते के नाम में कोई फ़र्क हो तो उसे समय रहते अपडेट करवा लें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए.
खरीद या भुगतान में समस्या या शिकायत के लिए यहां करें संपर्क
खरीद या भुगतान से जुड़ी परेशानी होने पर किसान खाद्य एवं रसद विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं.
खरीद शुरू होने की तारीख, धान की खरीद की समयसीमा और खरीद केंद्रों की सूची अभी उपलब्ध नहीं है. पंजीकरण की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़ भी नहीं बताए गए हैं. उपज बेचने से पहले किसान संबंधित केंद्र पर लागू नियम और पात्रता की जानकारी लें और विभाग की आधिकारिक सूचना देखें.
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