UP Dhan Kharid 2023: एमएसपी पर धान बेचने के लिए 31 अगस्त तक करवा लें पंजीयन, ऐसे करें आवेदन

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UP Dhan Kharid Registration 2023-24: उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर धान की बिक्री करने के लिए किसानों का पंजीयन का कार्य 1 जुलाई से शुरू कर दिया है।

गौरतलब है कि कई बार किसानों को स्थानीय अनाज मंडियों में फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लोकल मार्केट में बिचौलिए धान का भाव (Price of Paddy), सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से इतना ज्यादा कम लगाते हैं कि किसानों के लिए फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है।

ई मंडी रेट्स के इस पोस्ट में आज हम आपको धान की खेती (Paddy Farming) करने वाले किसानों को बताने जा रहे है कि वो एमएसपी पर धान बेचने के लिए पंजीकरण कैसे करें? पोस्ट को शुरू से लास्ट तक अच्छे से पढ़े…

यूपी धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण 2023

उत्तरप्रदेश सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके इसके लिए एमएसपी पर धान की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मंडियों में धान की बिक्री के लिए यूपी के किसानों को पहले सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए किसान fcs.up.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

धान के लिये किसान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की जा चुकी है जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा होने के बाद 1 अक्टूबर 2023 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीदी शुरू की जाएगी। 

2023 में धान का समर्थन मूल्य क्या रहेगा? (Paddy MSP 2023)

धान की एमएसपी की बात करें तो यूपी में इस बार धान का एमएसपी बीते साल के मुक़ाबले 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के बाद 2183 से 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

धान का प्रकारएमएसपी रेट यूपी
धान की एमएसपी ( साधारण )2183 रुपए प्रति क्विंटल
धान की एमएसपी ( ए ग्रेड )2203 रुपए प्रति क्विंटल

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, उत्तरप्रदेश में किसानों को ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। वहीं साधारण धान के लिए 2183 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा।

एमएसपी पर धान बिक्री के लिए आवश्यक दस्तावेज

MSP पर धान की बिक्री के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। जो की निम्नलिखित प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • जोत बही खाता नंबर अंकित कंप्यूटराइज्ड खतौनी

धान खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?

UP Dhan Kharid Registration 2023: उत्तर प्रदेश के जो भी किसान एमएसपी पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। सत्र 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीद के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश के किसान 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट और ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में किसान 2183 और 2203 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर धान बेच सकेंगे।

  • सबसे पहले एमएसपी खरीद के लिए किसान को उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर जाएं। या फिर यूपी किसान मित्र (Up Kisan Mitra App) डाउनलोड करें।
  • किसान ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
  • रजिस्टर्ड किसान को उसकी फसल बिक्री का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। बैंक खाता और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है।

यहां करें संपर्क (हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर)

किसानों को आवेदन करने में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या एमएसपी से जुड़ी किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वो इसके लिये विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-

  1. किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिये उपरोक्त स्टेप 1. से स्टेप 5. तक पालन करना अनिवार्य है।
  2. कृपया ऑनलाईन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गये प्रारूप की जाँच करके आवश्यक सूचनायें भर लें।
  3. किसान पंजीकरण में फसल (धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ अन्य फसल के रकबे को भी दर्ज करना होगा।
  4. भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है।
  5. आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें।
  6. नये किसान हेतु इसी पेज पर “नये किसान पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर लें।
  7. पंजीकरण प्रपत्र के बिन्दु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी (माता/पिता, पति/पत्नी. पुत्र/पुत्री, दमाद/पुत्रवधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण दें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकें। बिन्दु 02 अनिवार्य है।
  8. ऑनलाईन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या“ नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट“ से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें।
  9. पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।
  10. आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 2. पंजीकरण संशोधन“ से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है।
  11. यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 4. पंजीकरण लॉक“ के विकल्प से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक कर दें। आवेदन लॉक करने के लिये भी मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा।
  12. आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा।
  13. आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् “स्टेप 5. पंजीकरण फाइनल प्रिंट“ के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें।
  14. जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  15. किसान पंजीकरण का सत्यापन उपजिलाधिकारी / ए0डी0एम0 / तहसीलदार लॉगिन से किया जायेगा।
  16. किसान अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम, लिंग सही-सही अंकित करें। कृषक बन्धुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा क्रय, भुगतान आदि मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगा।
  17. किसान अपना बैंक खाता सी0बी0एस0 युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवाये तथा बैंक खाते को आधार से लिंक करवायें। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा ।
  18. किसान बन्धु कृपया अपना खाता जाँचकर यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा का विक्रय किया जाना है उसके सापेक्ष धनराशि किसान के खाते में ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा अन्तरित की जा सकती हो। उदाहरण स्वरूप पी0पी0एफ0 खाता, जनधन खाता आदि बैंक खातों में एक निश्चित धनराशि से ज्यादा का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। जब तक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अपना बैंक खाता बन्द न करें।
  19. कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड ( अर्थात् बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप हो और सक्रिय होना आवश्यक है।
  20. धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड एवं खतौनी के छायाप्रति साथ लाये।
  21. धान विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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