किसानों के लिए बड़ी खबर! : राजस्थान कृषि विभाग द्वारा रबी सीजन 2020-21 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) की अधिसूचना जारी (Notification issued) कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक रबी फसल 2020-21 के लिए ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। जो किसान अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते है वो तय तारीख से पहले अपनी फसल का बीमा करवा लें।
रबी 2020-21 मौसम के लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि एवं अधिसूचित बीमा इकाई का विवरण
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC):
जिला | अधिसूचित फसलें | बीमित राशि (रुपये / हेक्टेयर) | कृषक प्रीमियम (रूपये / हेक्टेयर) | फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि |
बारां | धनिया गेहूं चना सरसों | 90811 87410 82682 83316 | 4540.50 1311.15 1240.23 1249.74 | 15 दिसम्बर 2020 |
बाड़मेर | जीरा ईसबगोल चना सरसों गेहूं | 67778 36611 47584 43778 28674 | 3388.90 1880.55 713.76 656.67 430.11 | 15 दिसंबर 2020 |
धोलपुर | सरसों गेहूँ | 81623 82136 | 1224.35 1232.04 | 15 दिसंबर 2020 |
हनुमानगढ़ | सरसों तारामीरा गेहूं चना जौ | 71972 18444 81217 36897 54920 | 1079.58 276.66 1218.26 553.46 823.80 | 15 दिसंबर 2020 |
झुन्झुनू | चना सरसों गेहूं जौ मेथी | 64335 68648 77772 49681 56584 | 965.03 1029.72 1166.58 745.52 2829.20 | 15 दिसंबर 2020 |
करौली | सरसों गेहूं चना | 77801 78518 68844 | 1167.02 1177.77 1032.66 | 15 दिसंबर 2020 |
उदयपुर | गेहूं चना ईसबगोल सरसों जौ | 55941 59580 55497 43202 37438 | 839.12 893.70 2774.85 648.03 561.57 | 15 दिसंबर 2020 |
फसल बीमा योजना में किन जोखिमों पर मिलता है भुगतान-
- खड़ी फसल (बुवाई से फसल कटाई तक ) में नुकसान होने पर (व्यापक आधार पर)
- फसल कटाई / तुड़ाई के उपरांत नुकसान (व्यक्तिगत आधार पर) : ओलावृष्टि/ चक्रवात/ चक्रवाती बारिश / बेमौसम बारिश द्वारा फसल कटाई की तिथि से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि के लिए मान्य
- स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत आधार पर ) : ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली
Crops & Premium In PMFBY Scheme 2020-21
कृषकों द्वारा रबी फसलों के लिए देय प्रीमियम राशि निम्नलिखित रूप से है:-
क्र0स0 | फसल | किसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत |
1. | रबी | 1.5% |
2. | व्यावसायिक/ उद्यानिकी | 5% |
बीमित फसलें
रबी सीजन 2020-2021 हेतु अधिसूचित फसलें :- गेहूं , जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीर, धनिया, इसबगोल, मेथी, रबी मक्का एवं मसूर।
PMFBY गैर ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की कॉपी
- नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा / खतौनी की नकल)
- बटाईदार/ साझेदार किसान होने पर जमीन बटाई का शपथ पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति जिसमें IFSC नंबर एवं खाता संख्या अंकित हो अथवा बैंक खाते की रद्द किया हुआ चेक (Cancelled Cheque)
- फसल बुवाई प्रमाण-पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा जारी या सत्यापित किया हुआ)
- विधिवत रूप से भरा हुआ प्रस्ताव प्रपत्र (आवेदन फॉर्म)
पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन फॉर्म अप्लाई कैसे करें ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म कैसे भरें, आइये जाने : किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए Online और Offline दोनों तरीकों से आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है . यहाँ नीचे इस आर्टिकल में हमने इन दोनों तरीको की जानकारी विस्तार से प्रदान की है, आइये जाने
1. फसल बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत गैर ऋणी कृषक आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अपने निकटवर्ती व्यावसायिक बैंक , सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा मध्यस्थ /बीमा एजेंट या emitra ,जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते है ।
2. ऐसे करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले किसान को इस योजना से जुड़ी आधिकारिक साइट पर जाना होगा. पोर्टल का लिंक यह है https://pmfby.gov.in/
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले साइट पर जा कर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद ही आप आगे कि प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे।
- अब आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपके सामने बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को भरना होगा।
- फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी को सही तरह भरकर अपने दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ अटैच कर दे। अब submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका पंजीकरण संपन्न हो जाएगा।
रबी फसल 2020-21 की लास्ट डेट क्या है ?
रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसान जल्द करवाएं पंजीकरण, ये है अंतिम तारीख:
फसल बीमा योजना | अंतिम तिथि |
ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा से बाहर होने की तारीख | 8 दिसम्बर 2020 |
ऋणी किसानों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना | 13 दिसंबर 2020 |
ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों हेतु बीमा कराने की लास्ट तारीख | 15 दिसम्बर 2020 |
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल नुकसान की सूचना कैसे दें?
यदि आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो आप बीमित फसल के नुकसान की सूचना देने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें ।
- सबसे पहले किसान अपनी बीमित फसल नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।
- यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी। अथवा लिखित में 7 दिनों के अंदर अपने बैंक या स्थानीय कृषि विभाग को देना आवश्यक है ।
- किसानों द्वारा Crop Insurance / Farmer App के माध्यम से भी फसल हानि की सूचना दर्ज की जा सकती है
किसान फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
फसल बीमा योजना के बारे में अधिक जाकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें..
- टोल फ्री नंबर: 1800116515 , 18004196116