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बिहार में 20 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद, पढ़े पूरी खबर

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बिहार गेहूं चना मसूर की सरकारी खरीद : राज्य में 20 अप्रैल से गेहूं (Wheat Procurement in Bihar), चना एवं मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की जायेगी। जो की 15 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए राज्य में विभाग द्वारा 6400 पैक्स खरीद केंद्र बनाये गये है। जानकारी के लिए आपको बता दे की इससे पहले फसलों की सरकारी खरीद का कार्य 15 अप्रैल से शुरू किया जाना प्रस्तावित था, जिसे अब बढाकर 20 अप्रैल कर दिया गया है। विभाग द्वारा इसके लिए सभी पैक्सों व व्यापार मंडलों को जरुरी दिशा-निर्देश प्रदान कर दिए गये है ।

राज्य में अभी फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है जिसे देखते हुए गेहूं, चना एवं मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की खरीद की तारीखों को 15 अप्रैल से बढाकर 20 अप्रैल किया गया है। राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर की खरीद की जायेगी, जिसके लिए दोनों ही फसलों का समर्थन मूल्य 5100 रुपये निर्धारित किया गया है और गेहूं का सरकारी रेट 1975 रुपये क्विंटल का है।

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रैयत किसान अधिकतम बेच सकेगा 150 क्विंटल गेहूं

बिहार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए प्रति किसान अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। जो की इस प्रकार से है :- रैयत किसान यानि जिन किसानों के पास खुद की भूमि है वह अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं और गैर रैयत किसान यानि जिन किसानों के पास खुद की भूमि नहीं है और जो बटाई या लीज पर भूमि लेकर खेती कर रहे है उनके लिए अधिकतम 50 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है।

बिहार पैक्सों को दिए गये है, ये जरुरी निर्देश

  • कृषि विभाग से निबंधित सभी किसानों से गेहूं, चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर होगी खरीदारी।
  • 48 घंटे के भीतर डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए किसानों के बैंक खाते में होगा पैसों का भुगतान।
  • किसी भी हाल में किसानों का बकाया नहीं रखा जाएगा।
  • खरीद प्रक्रिया में व्यापारी और बिचौलिए नहीं होंगे शामिल।
  • किसान अपनी पंचायत की एजेंसियों में ही बेच सकते हैं।
  • मॉस्क, सैनेटाइजर, साबुन, पेयजल की व्यवस्था और शारीरिक दूरी का पालन जरूरी।
  • गेहूं खरीद का प्रचार-प्रसार और बैनर एवं दीवार लेखन अनिवार्य।
  • केंद्रों पर जांच अधिकारियों द्वारा वीडियोग्राफी एवं फोटो पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक।

किसानों को ये दस्तावेज ले जाने होंगे जरूरी

बिहार पैक्स में गेहूं, चना और मसूर बेचने के लिए राज्य के किसानों को जिन-जिन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वो निम्नलिखित प्रकार से है।

  • फोटो पहचान पत्र के लिए मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी
  • बैंक पासबुक
  • किसान द्वारा प्रयुक्त भूमि का रबका
  • कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल से संबंधित स्वयं का घोषणा पत्र।

Web Title : Government procurement of wheat, gram and lentils to begin in Bihar from April 20, read full news

मैं जगत पाल पिलानिया ! ई मंडी रेट्स का संस्थापक हूँ । ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों को मंडी भाव और खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ प्रदान कर रहा है।

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