न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने हेतु किसान पंजीकरण 2021: देश में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य शुरू हो चूका है। ऐसे में राज्य सरकारों को भी अब खरीफ फसलों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी का कार्य शुरू करना है, जिसकी तैयारिया शुरू की जा चुकी है । उत्तर प्रदेश में धान / पैडी की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य 01 अक्टूबर 2021 से शुरू किया जायेगा । जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा ।
धान बेचने हेतु किसानों से पंजीकरण इसलिए करवाया जाता है ताकि किसानों को धान क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और फसल का पैसा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में आसानी से पहुंच जाए। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने से पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है ।
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किसान यहाँ पर करवाएं धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण
UP Dhan Kharid Registration 2021-22 : किसान अपनी धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं ।

इस पोर्टल पर किसान स्वयं अपने मोबाइल से अथवा अपने नजदीकी जन सूचना केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है ।
किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-
- किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिये उपरोक्त स्टेप 1. से स्टेप 5. तक पालन करना अनिवार्य है।
- कृपया ऑनलाईन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गये प्रारूप की जाँच करके आवश्यक सूचनायें भर लें।
- ऑनलाईन टोकन प्राप्त करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी स्टेप 6 में दी गयी है।
- किसान पंजीकरण में फसल (धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ गन्ना एवं अन्य फसल के रकबे को भी दर्ज करना होगा।
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान/गन्ना/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें।
- नये किसान हेतु इसी पेज पर “नये किसान पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर लें।
- पंजीकरण प्रपत्र के बिन्दु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी (माता/पिता, पति/पत्नी. पुत्र/पुत्री, दमाद/पुत्रवधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण दें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकें। बिन्दु 02 अनिवार्य है।
- ऑनलाईन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या“ नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट“ से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें।
- पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।
- आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 2. पंजीकरण संशोधन“ से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है।
- यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 4. पंजीकरण लॉक“ के विकल्प से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक कर दें। आवेदन लॉक करने के लिये भी आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा।
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा।
- आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् “स्टेप 5. पंजीकरण फाइनल प्रिंट“ के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें।
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- इस वर्ष आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 OTP आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर ही अंकित करायें ताकि एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 OTP को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया जा सकें।
- आधार में पंजीकृत मोबाइल नम्बर जाँचने हेतु लिंक इस प्रकार है https://resident.uidai.gov.in/verify
- कृपया अपने आधार में पंजीकृत मोबाइल नम्बर को अवश्य जाँच लें क्योंकि किसान पंजीकरण करते समय मात्र 03 बार ही ओ0टी0पी0 24 घण्टे में आधार में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त हो सकेगा।
- किसान पंजीकरण का शत प्रतिशत सत्यापन उपजिलाधिकारी / ए0डी0एम0 लॉगिन से किया जायेगा।
- किसान अपने खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराये, खतौनी में उल्लेखित (बाये तरफ) समस्त नामों में अपना नाम चुने जाने के विकल्प उन्हें ऑनलाईन ड्राप डाउन मे उपलब्ध रहेगा। नाम से भिन्नता की स्थिति में उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा।
- किसान अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम, लिंग, तथा आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर सही-सही अंकित करें। कृषक बन्धुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा क्रय, भुगतान आदि आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगा।
- किसान अपना बैंक खाता सी0बी0एस0 युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवाये तथा बैंक खाते को आधार से लिंक करवायें। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा ।
- किसान बन्धु कृपया अपना खाता जाँचकर यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा का विक्रय किया जाना है उसके सापेक्ष धनराशि किसान के खाते में ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा अन्तरित की जा सकती हो। उदाहरण स्वरूप पी0पी0एफ0 खाता, जनधन खाता आदि बैंक खातों में एक निश्चित धनराशि से ज्यादा का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। जब तक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अपना बैंक खाता बन्द न करें।
- कृषक द्वारा बैंक खाता अपने आधार से लिंक न करने की दशा में भुगतान नहीं किया जा सकेगा अत: कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि तत्परता से अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएँ।
- धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड एवं आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं खतौनी के छायाप्रति साथ लाये।
- धान विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।
- धान बेचने हेतु किसान पंजीकरण की और अधिक जानकारी के लिए पीडीऍफ़ देखें
जानकारी स्त्रोत : eproc.up.gov.in

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है ?
- धान कॉमन रु 1940/- प्रति क्विंटल एवं
- धान ग्रेड ‘ए’ रु 1960/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है
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