हनुमानगढ़ 22 जुलाई 2023: नमस्कार किसान भाइयों जैसा की आप सभी को पता ही है की केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) चलाई जा रही है।
इस योजना के जरिये किसान अपनी फसल का बीमा (crop insurance) करवा सकता है, ताकि भविष्य में किसान को किसी भी कारणवश जैसे की फसली रोग, टिड्डी दल के हमले , बाढ़ आने , खेतों में जल भराव , ओलावृष्टि, अनावृष्टि, आंधी-तूफान, आगजनी और अन्य प्राकर्तिक आपदाओं से होने वाले फसली नुकसान से भयभीत ना होना पड़े।
चालू वर्ष (2023-24) में पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है।
किसान अपनी खरीफ फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक होने वाले फसली रोग, टिड्डी हमले , बाढ़ ,जल भराव ,ओलावृष्टि, अनावृष्टि, आंधी, तूफान, आगजनी और अन्य प्राकर्तिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत बीमा करवा सकते है।
फसल बीमा स्वैच्छिक है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा (crop insurance) कराने के लिए ऋणी किसान इस स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते है , वो निर्धारित तिथि से पहले बैंकों में लिखित में आपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर इस योजना से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नही करने पर बैंक ऋणी किसान की फसल का बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा गैर ऋणी किसान अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत बीमा एजेंट से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है।
किसान खरीफ फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन
पीएम फसल बीमा योजना 2023 के लिए राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है । जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों का बीमा नही करवाया है वो अंतिम तारीख से पहले करवा लें । अगर किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं करायेंगे, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा ।
हनुमानगढ़ (राजस्थान) खरीफ फसल बीमा प्रीमियम राशि 2023
फसल | प्रीमियम राशि /हेक्टेयर रुपये में | प्रीमियम राशि /बीघा रुपये में |
नरमा/कपास | 1965.25 | 491.32 |
मूंग | 776.44 | 191.61 |
मूंगफली | 2270.50 | 692.63 |
ग्वार | 424.40 | 106.01 |
मोठ | 341.16 | 85.30 |
बाजरा | 360.80 | 90.20 |
तिल | 562.92 | 140.73 |
धान | 1625.10 | 406.25 |
फसल बीमा हेल्पलाइन
राज्यों द्वारा अधिसूचित फसलों को #PMFBY अंतर्गत बीमित किया जाता है। किसान भाई बहन अपने राज्य के अनुसार पंजीकरण की तिथि जानें,अपने नाम दर्ज कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से होनेवाले नुकसान से बचें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 डायल करें,CSC,बैंक,IC से संपर्क करें.
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किसान की फहल का बीमा तो हर साल होता है लेकिन उनकी फसल खराब होते हुऐ भी नुकसान की भरपाई नही होती हर तरफ से नुकसान किसान का ही होता है