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यूपी के राशन कार्डधारक ध्यान दें! 10 अक्टूबर से मिलेगा मुफ्त राशन, जानें पूरा शेड्यूल

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हाइलाइट्स

  • उत्तर प्रदेश में पात्र कार्डधारकों को 10 से 25 अक्टूबर तक गेहूं और फोर्टिफाइड चावल मिलेगा.
  • अंत्योदय कार्ड पर कुल 35 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल है.
  • गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल दिया जाएगा.
  • राशन न मिलने पर टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर शिकायत की जा सकती है.

UP Free Ration Distribution: उत्तर प्रदेश में पात्र राशन कार्डधारकों को आज यानी 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक गेहूं और फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा. अंत्योदय कार्डधारकों (Antyodaya Ration Card) को कुल 35 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल है. गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो मिलेगा, यानी दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल. वितरण सुबह 8 बजे से शुरू होगा.

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राशन दो पालियों में मिलेगा और आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है. आधार प्रमाणीकरण से अनाज न मिलने पर ओटीपी का विकल्प भी रखा गया है.

किस कार्ड पर कितना राशन मिलेगा?

अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा. गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो अनाज मिलेगा . दोनों में गेहूं और चावल का अनुपात एक ही है, 2 : 3. मात्रा कार्ड में दर्ज यूनिट के हिसाब से मिलेगी, इसलिए दुकान जाने से पहले कार्ड की जानकारी देख लेनी चाहिए.

जानकारीडिटेल
कहाँउत्तर प्रदेश
वितरण की तारीख10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026
क्या मिलेगामुफ्त में गेहूं और फोर्टिफाइड चावल
अंत्योदय कार्डकुल 35 किलो (14 किलो गेहूं + 21 किलो चावल)
गृहस्थी कार्डप्रति यूनिट 5 किलो (2 किलो गेहूं + 3 किलो चावल)
समयपहली पाली सुबह 8 से दोपहर 12, दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 6 बजे
आधार से राशन न मिले तो25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन
शिकायत नंबर1967 और 1800-1800-150

फोर्टिफाइड चावल वह चावल है, जिसमें अलग से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं.

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दुकान पर राशन के दो समय

वितरण सुबह 8 बजे शुरू होगा. पहली पाली सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी. दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक है.

जिला आपूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह के मुताबिक राशन वितरण की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है. कार्डधारकों को आखिरी दिन का इंतज़ार न करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

आधार से राशन न मिले तो क्या करें?

जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न नहीं मिल पाता, उनके लिए अलग व्यवस्था है. वे 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन से मुफ्त राशन ले सकते हैं. मोबाइल पर आने वाले ओटीपी से सत्यापन कराना होगा. प्रक्रिया की जानकारी संबंधित कोटेदार से ली जा सकती है.

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शिकायत के नंबर और डिजिटल निगरानी

तय मात्रा से कम राशन मिले या वितरण में गड़बड़ी हो, तो कार्डधारक टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. विभाग के अनुसार शिकायत पर जांच होगी. आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कोटेदार या कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है.

प्रदेश में ई-पीओएस मशीनों से आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू है. ई-पीओएस वह मशीन है, जिस पर लाभार्थी का सत्यापन होता है और वितरण दर्ज किया जाता है. सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों तक समय पर अनाज पहुँचाना और वितरण में जवाबदेही तय करना बताया गया है.

अधिक जानकारी के लिए राशन की दुकान या जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें.

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जगत पाल पिछले 7 वर्षों से कृषि पत्रकारिता कर रहे हैं। वे मंडी भाव, सरकारी कृषि योजनाओं, फसल बीमा, किसान रजिस्ट्री और कृषि व्यापार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। 2019 में उन्होंने ई-मंडी रेट्स की शुरुआत की, जहाँ वे रोज़ाना देशभर की मंडियों के भाव और कृषि नीतियों का विश्लेषण प्रकाशित करते हैं। वे [गंधेली/हनुमानगढ़] से हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं।

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