ट्रैक्टर सब्सिडी 2023: हरियाणा सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान (subsidy) पर ट्रैक्टर मुहैया करवाने के लिए स्कीम चला रही है। योजना का लाभ किसानों (Government Scheme For Farmers) तक पहुँचाने के लिए किसानों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जा रहे है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए किसान 10 जनवरी तक अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते है। ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत पात्र किसान को अधिकतम 3 लाख रुपए या ट्रैक्टर की कीमत की 50% राशि में से जो भी रकम कम होगी, उतना अनुदान दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र और अन्य तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
सब्सिडी पर ट्रैक्टर कैसे खरीदें
यदि आप हरियाणा के किसान है और अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है तो सब्सिडी पर ट्रैक्टर ख़रीदने का आपके लिये ये सुनहरा अवसर है। इसके लिए आपको सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर 10 जनवरी 2023 तक आवेदन करना होगा । इस योजना में लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा सिस्टम से किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 2022-23 के दौरान SB-89 स्कीम के तहत 35 हॉर्स पावर (HP) नए ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले पांच सालों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता। अगर कोईं किसान 5 साल से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो उससे ब्याज सहित अनुदान की पूरी राशि वसूल की जाएगी।
इन डॉक्यूमेंट पड़ेगी जरूरत
अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन के लिए जिन कागजात की जरूरत पड़ेगी वो इस प्रकार से हैं:-
- किसानों को अपना परिवार पहचान पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- जमीन का ब्यौरा,
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण,
- आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- बैंक की पासबुक इत्यादि दस्तावेज साथ लगाने होंगे।