सोलर पंप अनुदान योजना 2023: देश में कृषि क्षेत्रफल का बड़ा भू-भाग आज भी असिंचित है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलने से फसलों के उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। एक बड़े भूभाग में किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते है, कई किसान डीजल-बिजली से चलने वाले पंपों के सहारे सिंचाई कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ती है और किसान की आमदनी कम हो जाता है। किसानों की सिंचाई की समस्या को सोलर सिंचाई पंप से दूर किया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) के लिए अनुदान (Subsidy) दिया जा रहा है। आइये जाने! पूरी जानकारी
सोलर पंप अनुदान योजना | Solar Pump Subsidy Scheme
देश में किसानों को सोलर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा भी प्रदेश के किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप परियोजना चलाई जा रही है, इस योजना के तहत किसानों को 60 से 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
सोलर पंप की बढ़ती उपयोगिता और इसके फायदों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सोलर पंप की स्थापना के लिए भारी सब्सिडी देने की घोषणा कि है। यह राज्य सोलर पंप की स्थापना के लिए पहले स्थान पर है।
अब यहां के किसान सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी ख़ुद की बिजली का उत्पादन करके अपने सारे काम निपटा रहे हाओ और साथ ही बची हुई बिजली को प्राइवेट कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कृषि बजट 2022-23 में घोषणा करते हुए आगामी 2 साल में 500 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव किया है।
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सोलर पम्प पर कितनी सब्सिडी दी जाती है?
इस योजना के तहत किसानों को 60 से 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। जो कि इस प्रकार है।
सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को लागत इकाई पर 60% के अनुदान का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत SC-ST वर्ग के किसानों को 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। जबकि, जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को 100% का अनुदान दिया जाएगा।
यह अनुदान राशि किसानों 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सोलर सिंचाई पंप संयंत्र स्थापित करने पर दी जाती है।
क्या हैं आवेदन की शर्तें
सोलर सिंचाई पंप संयंत्र की स्थापना पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आवश्यक है कि खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर या पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा हो।
- ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लोट टनल में खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राथमिकता से दिया जाएगा।
- इस स्कीम के तहत 3HP के सौर पंप संयंत्र आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है।
- 5HP के सौर पंप संयंत्र आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.75 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है।
- 7HP के सौर पंप संयंत्र आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 1.0 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है।
- किसान के पास 1,000 घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता वाली डिग्गी/फार्म पॉण्ड या 100 घन मीटर क्षमता का जल हौज या अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जलस्रोत होना जरुरी है।
सोलर पंप अनुदान हेतू यहां करें आवेदन
यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही “सौर ऊर्जा पंप परियोजना” के तहत सिंचाई के सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते है तो इसके लिये आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन जमा करवाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन करते समय किसान को अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइट फोटो अपलोड करना होगा।अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर-1800-180-1551 पर फोन करके जानकारी ले सकते है।
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