Bihar Agriculture Latest News in Hindi: कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021-22 का लाभ पाने के लिए प्रदेश के किसान 7 से 20 नवम्बर 2021 तक बिहार कृषि विभाग, सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
बिहार प्रदेश के कृषि मंत्री श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की इस बार खरीफ सीजन 2021 में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के 30 जिलों के 265 प्रखंडों की प्रभावित 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं जल भराव के कारण परती रह गयी। 17 जिलों के 149 प्रखंडों के प्रभावित 2131 पंचायतों के किसानों को फसल क्षति की भरपाई हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत लाभ देने का फैसला किया है।
कृषि इनपुट अनुदान योजना की महत्वपूर्ण जानकारी
Bihar Krishi Input Anudan Important Information in Hindi:-
योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना |
राज्य | बिहार |
विभाग का नाम | कृषि बिहार विभाग |
आवेदन करने की तिथि | 07 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक |
आवेदन का समय | सुबह 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक |
किसान हेल्पलाइन नंबर | 0612-2233555 or 1800-180-1551 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ |

बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित पंचायतों के किसान कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए 07 नवंबर से लेकर 20 नवम्बर 2021 तक कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इन 30 जिलों के किसान कर सकेंगे कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत
खरीफ सीजन 2021 में प्रदेश के बाढ़/अतिवृष्टि (flood/extreme rain) से हुई प्रभावित राज्य के इन 30 जिलों के किसान आवेदन कर सकेंगे :- वैशाली, पटना, दरभंगा, गया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मधुबनी, भभुआ, नालंदा, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, पश्चिमी चम्पारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, पूर्णियाँ, अररिया भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, तथा कटिहार के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों के किसानों को लाभ दिया जाएगा।
इसके राज्य के 17 इन जिलों के प्रभावित किसानों को भी सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान स्कीम का बेनिफिट दिया जायेगा। जो की इस प्रकार है :- नालंदा, वैशाली, दरभंगा, सारण, बेगूसराय, गोपालगंज, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सहरसा, अररिया और कटिहार के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों के किसानों की बाढ़/अतिवृष्टि के चलते भूमि परती रह गई है।
जानिए किन किसानों को मिलेगा कितना लाभ

बिहार सरकार ने हजारों किसानों के राहत देते हुए अनुदान के लिए आवेदन करने को कहा है । किसान 7 से 20 नवम्बर 2021 तक 13 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान का लाभ किसान उठा सकते हैं ।
फसल क्षति का प्रकार | अनुदान राशि रुपये प्रति हेक्टेयर में |
वर्षाश्रित (असिंचित) | 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर |
सिंचित क्षेत्र | 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर |
शाश्वत फसल (गन्ना सहित) | 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर |
परती भूमि | 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर |
प्रदेश के कृषिमंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस अनुदान योजना के तहत किसानों को उनके इलाके में बारिश और बाढ़ की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर फायदा होगा ।
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 02 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपये अनुदान देय है .
- कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है . बाढ़/अतिवृष्टि (flood/extreme rain) और परती भूमि से प्रभावित सभी प्रतिवेदित जिले , प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर रैयत किसान भाई -बहिन इस योजना का लाब्ज लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है.