हाइलाइट्स
- 7 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन 3 से 13 अक्टूबर 2026 तक लिए जाएंगे
- चयन के लिए लॉटरी 14 अक्टूबर 2026 को होगी
- लघु, सीमांत, महिला और SC/ST किसानों को कुल लागत का 50% तक अनुदान
- आवेदन के साथ ₹2,300 से ₹15,000 तक का डीडी अनिवार्य, एग्री-स्टैक फार्मर आईडी जरूरी
MP Krishi Yantra Subsidy: मध्य प्रदेश के किसान अब अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए 3 से 13 अक्टूबर 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. 7 तरह के यंत्रों के लिए चयन की लॉटरी 14 अक्टूबर 2026 को होगी. आवेदन के साथ धरोहर राशि का डीडी देना जरूरी है, वरना आवेदन मान्य नहीं होगा.
इस बार एक नया नियम भी जुड़ा है. पोर्टल पर भूमि का डेटा लिंक करने के लिए एग्री-स्टैक फार्मर आईडी (Agri-Stack Farmer ID) अनिवार्य कर दी गई है. बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख में अब बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए दस्तावेज और डीडी पहले से तैयार रखना ठीक रहेगा.
किन 7 यंत्रों के लिए खुले हैं आवेदन?
विभाग ने सात यंत्रों के लिए आवेदन मंगाए हैं. इनमें फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, बूम टाइप स्प्रेयर, स्वचालित और ट्रैक्टर चालित रीपर, शुगरकेन रेटून मैनेजर, रिजर और ब्रॉड बेड फरो प्लांटर शामिल हैं. हर यंत्र की धरोहर राशि अलग तय है.
| कृषि यंत्र | धरोहर राशि (डीडी) |
|---|---|
| फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर | ₹5,500 |
| स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर (बूम टाइप) | ₹15,000 |
| रीपर (स्वचालित) | ₹2,300 |
| रीपर (ट्रैक्टर चालित) | ₹2,300 |
| शुगरकेन रेटून मैनेजर | ₹5,000 |
| रिजर | ₹2,500 |
| ब्रॉड बेड फरो प्लांटर | ₹3,000 |
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
अनुदान किसान की श्रेणी, भूमि जोत और यंत्र के हिसाब से तय होता है. सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) योजना के तहत लघु, सीमांत, महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को कुल लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा. अन्य सामान्य वर्ग के किसानों के लिए यह 40% तक है.
हालांकि असल रकम यंत्र की तय अनुदान सीमा और पात्रता पर टिकी है. अपनी श्रेणी और यंत्र के हिसाब से रकम जानने के लिए पोर्टल का सब्सिडी कैलकुलेटर इस्तेमाल किया जा सकता है.
डीडी किसके नाम और कैसे बनवाएं?
डीडी किसान के अपने बैंक खाते से बनवाना होगा. यह संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम पर होना चाहिए. दूसरे के खाते से बना डीडी नियम के हिसाब से मान्य नहीं माना जाएगा.
बनवाने से पहले विभाग की जिलेवार डीडी सूची में अपने जिले के अधिकारी का सही पदनाम और विवरण देख लें. आवेदन के लिए डीडी की स्कैन कॉपी भी चाहिए.
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
सात दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- एग्री-स्टैक फार्मर आईडी
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी
- भूमि की बी-1 की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (सिर्फ SC/ST किसानों के लिए)
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए)
- धरोहर राशि का स्कैन डीडी
जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, वे ई-कृषि यंत्र पोर्टल या एग्री-स्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर तुरंत बनवा लें.
ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर कैसे करें अप्लाई?
आवेदन farmer.mpdage.org पर आधार नंबर दर्ज करके होगा. पहले से पंजीकृत किसान आधार OTP से लॉगिन कर सकते हैं. नए आवेदकों को पहले MP Online या CSC सेंटर पर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण से पंजीकरण कराना होगा.
इसके बाद आवेदन में यंत्र चुनें, जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज के साथ डीडी की स्कैन कॉपी अपलोड करें. दिक्कत हो तो अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें.
क्या आवेदन करते ही मिल जाएगा अनुदान?
नहीं. आवेदन भरने भर से अनुदान की मंजूरी पक्की नहीं होती. 13 अक्टूबर 2026 आवेदन की आखिरी तारीख है और 14 अक्टूबर को लॉटरी होगी. चयन और आगे की प्रक्रिया विभागीय नियमों के हिसाब से चलेगी.
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