हाइलाइट्स
- करीब सात साल से बंद PMFBY को बिहार में रबी 2026-27 से दोबारा लागू करने की तैयारी है.
- किसानों से 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक आवेदन लिए जाने प्रस्तावित हैं.
- 21 जुलाई को राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनी, 31 जुलाई को पहली बैठक हुई.
- फसल नुकसान की शिकायत के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क किया जा सकता है.
बिहार के किसानों के लिए फसल बीमा (Fasal Bima) की वापसी की तैयारी है. करीब सात साल से बंद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को राज्य में रबी 2026-27 सीजन से फिर लागू करने की कवायद चल रही है. आवेदन 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के बीच लिए जाने प्रस्तावित हैं.
असल में सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस पुनः क्रियान्वयन की सूचना दर्ज है. किसानों को आवेदन के लिए करीब दो महीने मिलेंगे. हालांकि ये तारीखें अभी प्रस्तावित हैं, अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा.
आवेदन कब से कब तक कर सकेंगे किसान?
प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक आवेदन की खिड़की 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक खुलेगी. किसान इस दौरान तय प्रक्रिया के तहत फसल बीमा (crop insurance) के लिए अप्लाई कर सकेंगे. यानी दो महीने का वक्त है, पर अंतिम तारीख का इंतजार करना ठीक नहीं.
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
| सीजन | रबी 2026-27 |
| आवेदन शुरू (प्रस्तावित) | 15 नवंबर 2026 |
| आवेदन की आखिरी तारीख (प्रस्तावित) | 15 जनवरी 2027 |
| शिकायत हेल्पलाइन | कृषि रक्षक 14447 |
| सहकारिता विभाग हेल्पलाइन | 0612-2200693, 1800 3454 110 |
आवेदन करने के लिए किसानों को संबंधित विभाग या अधिकृत माध्यम से प्रक्रिया की जानकारी समय रहते ले लेनी चाहिए.
सात साल बाद क्यों लौट रही है योजना?
बता दें कि बिहार में PMFBY पहली बार लागू नहीं हो रही. राज्य में यह योजना पहले भी चली थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. अब रबी 2026-27 से दोबारा चालू करने की तैयारी है.
योजना का मकसद प्राकृतिक आपदा या तय जोखिमों से फसल को हुए नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा देना है. नुकसान होने पर दावे और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया केंद्र की PMFBY व्यवस्था के नियमों के मुताबिक चलती है.
अब तक क्या तैयारी हुई है?
सरकार ने पहले से काम शुरू कर दिया है. 21 जुलाई को राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति बनी. इसके बाद 31 जुलाई को समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें कई तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई.
बैठक में तीन बड़े सवाल उठे. कौन सी फसलें बीमा के दायरे में आएंगी, बीमा की इकाई क्या होगी और अलग-अलग इलाकों के लिए क्लस्टर कैसे बनेंगे. फसल कटनी प्रयोग में तकनीक के इस्तेमाल पर भी बात हुई.
वहीं बीमा कंपनियों के चयन के लिए निविदा प्रस्ताव भारत सरकार को वैलिडेशन के लिए भेजे जाने की जानकारी भी दी गई. यानी कंपनियां अभी तय नहीं हुई हैं.
फसल खराब हो तो शिकायत कहां करें?
PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक किसान फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं. फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 उपलब्ध है.
बिहार सहकारिता विभाग ने भी अपनी हेल्पलाइन दी है. ये नंबर 0612-2200693 और 1800 3454 110 हैं. विभाग की वेबसाइट पर PMFBY से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी रखी जा रही है.
सरकार के सामने कौन सी चुनौती है?
सबसे बड़ी चुनौती किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाना है. दूसरी चुनौती नुकसान के आकलन, दावे और भुगतान की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है.
इसकी वजह ये है कि बीमा तभी भरोसा जगाता है, जब प्रक्रिया साफ हो. एजेंसियां कौन हैं, शिकायत कैसे सुलझेगी, यह जानकारी किसानों को आसानी से मिलनी चाहिए. सोर्स के मुताबिक सरकार के लिए यह स्पष्टता जरूरी होगी.
आगे क्या तय होना बाकी है?
बीमा कंपनियों का चयन अभी बाकी है, क्योंकि निविदा प्रस्ताव केंद्र के पास वैलिडेशन के लिए भेजे गए हैं. फसलों की सूची और क्लस्टर का ढांचा भी सामने आना है.
अब सवाल ये है कि क्या 15 नवंबर से पहले ये सारी चीजें तय हो पाएंगी. किसानों को इसी बीच सहकारिता विभाग की वेबसाइट और हेल्पलाइन पर नजर रखनी चाहिए.
“बिहार में पीएम फसल बीमा योजना” से संबंधित किसानों के महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब (FAQ):
बिहार में फसल बीमा योजना दोबारा कब से शुरू होगी?
बिहार में PMFBY को रबी 2026-27 सीजन से दोबारा लागू करने की तैयारी है. करीब सात साल से यह योजना राज्य में बंद थी. सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर पुनः क्रियान्वयन की सूचना दर्ज है, हालांकि आवेदन की तारीखें अभी प्रस्तावित हैं.
बिहार में PMFBY के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2027 है. आवेदन 15 नवंबर 2026 से शुरू होंगे, यानी किसानों को करीब दो महीने मिलेंगे. अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना पहले ही प्रक्रिया की जानकारी ले लें.
किसान फसल नुकसान की शिकायत किस नंबर पर करें?
फसल नुकसान की शिकायत के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर कॉल किया जा सकता है. यह PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया नंबर है. इसके अलावा बिहार सहकारिता विभाग की हेल्पलाइन 0612-2200693 और 1800 3454 110 भी उपलब्ध हैं.
PMFBY में किसानों को क्या सुरक्षा मिलती है?
PMFBY का मकसद प्राकृतिक आपदा या योजना में तय जोखिमों से फसल को हुए नुकसान पर बीमा सुरक्षा देना है. नुकसान की स्थिति में दावा और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया केंद्र की PMFBY व्यवस्था के निर्धारित नियमों के अनुसार होती है.










