Mushroom Farming: बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से “मशरूम अवयव योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के लघु व सीमांत किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका मकसद न केवल ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देना है, बल्कि बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता का मशरूम उत्पादन सुनिश्चित करना भी है।
योजना में क्या-क्या मिलेगा लाभ
उद्यानिकी निदेशालय, बिहार सरकार की ओर से इस योजना में पैडी/ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और बाल्टी (बकेट) मशरूम उत्पादन के लिए किट पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर खेती के लिए झोपड़ी निर्माण पर भी सहायता मिलेगी।
ऑयस्टर मशरूम पर अनुदान
- इकाई लागत: ₹75 प्रति किट
- अनुदान दर: 90% (₹67.50 प्रति किट)
- प्रति किसान लाभ: न्यूनतम 25 किट, अधिकतम 100 किट
- लागू क्षेत्र: राज्य के सभी जिले
बटन मशरूम पर अनुदान
- इकाई लागत: ₹90 प्रति किट
- अनुदान दर: 90% (₹81 प्रति किट)
- प्रति किसान लाभ: न्यूनतम 25 किट, अधिकतम 100 किट
- लागू क्षेत्र: राज्य के सभी जिले
बाल्टी मशरूम पर अनुदान
- इकाई लागत: ₹300 प्रति किट
- अनुदान दर: 90% (₹270 प्रति किट)
- प्रति किसान लाभ: न्यूनतम 2 किट, अधिकतम 10 किट
- विशेष बात: पैडी/ऑयस्टर या बटन मशरूम किट लेने वाले किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं
झोपड़ी निर्माण के लिए अनुदान
- इकाई लागत: ₹1,79,500 प्रति झोपड़ी
- अनुदान दर: 50% (₹89,750 प्रति झोपड़ी)
- प्रति किसान लाभ: अधिकतम 1 झोपड़ी
- निर्माण क्षेत्र: 1500 वर्ग फीट
- शर्त: झोपड़ी निर्माण के बाद स्ट्रॉ, स्पॉन, पॉली बैग, टूल्स आदि अनिवार्य रूप से लेना होगा
- तकनीकी पर्यवेक्षण: जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन के लिए किसानों को उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- आवश्यक शर्त: कृषि विभाग की DBT पंजीकृत संख्या और पंजीकृत बैंक खाता विवरण ।
- अधिक जानकारी के लिए: संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें ।