हिमाचल प्रदेश किसान समाचार: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान चालू रबी सीजन 2020-21 के लिए गेहूं और जौ फसलों का बीमा (crop insurance) करा सकते है। कृषि निदेशक डॉ. नरेश कुमार बधान द्वारा दी जानकारी के मुताबिक रबी फसलों का ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिए गेहूं एवं जौ की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है।
जानकारी के लिए आप को बता दे की ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ऋणी किसानों को इसके लिए बीमा करवाने की लास्ट तारीख के सात दिन के अंदर सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्थान में लिखित में घोषणा पत्र देना होगा , ऐसा नहीं करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा स्वत: ही फसल का बीमा कर दिया जाएगा।
PMFBY योजना का उद्देश्य एवं लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों (Farmers) द्वारा खेतों में उगाई जाने वाली फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे की आगजनी, आसमानी बिजली, सूखा, आंधी, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, कीट और रोगों आदि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है।
हिमाचल के 11 जिलों के लिए गेहूं फसल बीमा योजना लागू
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिले को छोड़कर शेष सभी 11 जिलों बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, काँगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और उना में गेहूं फसल का बीमा किसान करवा सकते है। एक बार फिर से आपको जानकारी के लिए बता दे की प्रदेश में गेहूं एवं जौ की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2020 है।
आवेदन कैसे करें ?
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अपनी फसल का बीमा Online या Offline दोनों तरीकों से करवा सकता है, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं.
नोट : पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया जानने के लिए यहाँ पर जाएं
Web Title: pradhan mantri fasal bima yojana for rabi crops 2020-21 in himachal pradesh