Farmer Loan: राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत किसानों को मिलेगा बिना ब्याज के लोन, जानें पात्रता

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Farmer Loan In Rajasthan: राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए “राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना” को शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस स्कीम के जरिये राज्य के 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिये 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार इस योजना के जरिये न्यूनतम ₹25,000 और अधिकतम ₹2,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।

सहकारिता मंत्री (Cooperation Minister) श्री उदयलाल आंजना ने बताया कि Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के जरिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55,158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36,741, सहकारी बैंकों द्वारा 5,949 तथा स्माल फाईनेन्स बैंकों द्वारा 2152 सहित कुल 1 लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत जिलों में स्वीकृत ऋण राशि के निर्धारित कुल लक्ष्यों का आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जायेगा। स्वीकृत ऋण राशि का चुकारा 1 साल की अवधि में करना होगा तथा ऋणी आगामी वर्ष के लिए साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकेगा।

पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदण्डों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा को भेजेगी। बैंक शाखा 15 दिनों में ऋण स्वीकृति पर अपना निर्णय लेगी।

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत पात्रता मानदंड

  • सहकारिता मंत्री ने बताया कि राजीविका के इन समूहों एवं इन समूहों में से पात्र लाभार्थियों का चयन राजीविका की स्थानीय ईकाई द्वारा किया जाकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी को अनुशंषा करेगी।
  • राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे।
  • ऋण के लिए आवेदक का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा जिले का निवासी होना जरूरी है तथा उसका आधार एवं जनाधार बना हो।
  • परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिए।
  • जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो उनको नये सदस्य के रूप में अकृषि कार्याें हेतु क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करेगा।
  • आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।
  • आवेदक को सम्पूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। 
  • यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेन्स बैंकों के माध्यम से मिलेगा।
  • राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देगी।  
  • ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ अकृषि गतिविधियां यथा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर है। इन कार्यों के लिए अकृषि क्षेत्र में एक लाख परिवारों को 2 हजार करोड रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने की बजट घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी।
  • मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।
  • योजना के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों को कृषि कार्यों के साथ-साथ अकृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल पायेगा।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगत पाल पिलानिया है ! मैं ई मंडी रेट्स (eMandi Rates) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों को फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। ई-मंडी रेट्स (e-Mandi Rates) देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बीते 5 सालों से निरन्तर किसानों के हितों में कार्य कर रहा है।

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