Haryana Solar Water Pump Scheme 2024: हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए 6 श्रेणियों के सोलर पम्प लगवाने हेतू नए आवेदन 19.01.2024 से 29.01.2024 तक आमंत्रित किए जा रहें। इस बारे में आवश्यक सूचना निम्नलिखित हैः-
आवश्यक जानकारी:-
- किसान 75 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) राशि पर 3 एच.पी. से 10 एच.पी. सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते है।
- बिजली आधारित कनैक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण (surrender) करना पड़ेगा।
- वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होनें 1 एच.पी. 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि टयूबवैल के लिए DISCCOM (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन्हें पी.एम. कुसुम योजना के तहत उन्हें सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जायेगी ।
- इच्छुक लाभार्थी को सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाकर सोलर पम्प की प्रकार और क्षमता का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे ।
- इस वर्ष के लक्षित लाभार्थीयों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (land holding) के आधार पर किया जाएगा।
- किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन करें।
- किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजः-
- परिवार पहचान पत्र (PPP) |
- आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर सोलर का कनैक्शन न हो।
- आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हों।
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द।
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईपलाइन (Underground Pipeline) या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अभिवार्य होगा।
- धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।
- सोलर पम्प की स्कीम 2023-24 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) पर जाए।
अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
सबसे पहले किसान के खेत में कम्पनी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। सर्वे के समय किसान ध्यानपूर्वक अपने पम्प के हैड का चयन करें और सर्वे फार्म पर हस्ताक्षर करें। क्योंकि एक पम्प के तीन प्रकार के हेड होते है जिनमें पानी की निकासी हेड अनुसार अलग-अलग होती है। यदि पम्प लगने के बाद किसान अलग हेड का पम्प बदलता है तो उसकी कीमत किसान को वहन करनी होगी।
पम्प लगने से पहले किसान को खेत में अपने खर्च पर बोरिंग करवा कर देनी होगी तथा उस बोर की अच्छी तरह से कैविटी की गई हो।
सभी कम्पनीयों के पैनल स्ट्रक्चर के डिज़ायन अलग-अलग हो सकते है जो कि आई.आई.टी. जैसे संस्थानों से मान्यता प्राप्त है। इसीलिए किसान पैनल स्ट्रक्चर के डिज़ायन को लेकर भ्रमित न हो। ऐसी स्थिति में किसान कम्पनी से उनके पैनल स्ट्रक्चर के डिज़ायन के सर्टीफिकेट की मांग कर सकता है।
किसान अपनी देखरेख में पम्प की स्थापना करवाएं। स्थापना के दौरान किसी प्रकार की संशय की स्थिति में किसान कम्पनी से पम्प स्थापना की ड्राईंग की मांग कर सकता है और अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।
स्थापना करवाने के लिए किसान किसी भी प्रकार का खर्च वहन न करें तथा पम्प स्थापना के पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही किसान स्थापना प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें।
किसान का पम्प 5 वर्ष के लिए वारंटी में आता है। पम्प के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना पूर्ण रूप से निषेध है ऐसी स्थिति में पम्प की वारंटी समाप्त कर दी जाएगी।
यह पम्प 5 वर्ष के लिए चोरी तथा प्राकृतिक आपदा से बीमा सुरक्षित है। पम्प लगने के बाद उसकी सुरक्षा सम्बन्धि पूर्ण जिम्मेवारी किसान की होगी। बीमा क्लेम की स्थिति में किसान को 7 दिन के अन्दर लिखित जानकारी आपके जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, आपकी चयनित कम्पनी तथा बीमा कम्पनी में देनी होगी। चोरी के क्लेम की स्थिति में 7 दिन के अन्दर एफ.आई.आर दर्ज करवानी होगी।
यदि किसान लगाए गए पम्प को अपनी जगह से स्थांनातरित करता है या उसको बेचता है या उसका दूरूपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में किसान को सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी राशि वापिस करनी होगी तथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी।
सोलर पम्पिंग के लिये क्षमता के लिये अनुसार किसानों की अनुमानित देय राशि की सूची :-
सोलर पंप की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (http://hareda.gov.in) या MNRE की वेबसाईट mnre.gov.in पर जाएं।
Solar Water Pump Scheme 2024 PDF | Download Here |
नोटः अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग पूर्व कार्यालय के दूरभाष न. 0172-3504085 पर प्रात 9:00 से 5:00 सांय बजे तक सम्पर्क कर सकते है।