GST Rate New Rule : देश में खाने-पीने की ब्रांडेड और पैकिंग वस्तुओं पर 18 जुलाई से 5% GST लागू कर दी गई है। ऐसे में अब आपको खाने-पीने के ब्रांडेड और पैकिंग वाले सामानों जैसे दाल, आटा, चावल, राई, ओट्स, मक्का, सूजी, दही और लस्सी जैसी जरूरी वस्तुओं पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया था। जिसके बाद आज वित्त मंत्री (finance minister) निर्मला सीतारमण को सामने आकर सफाई पेश करनी पड़ी।
वित्त मंत्री ने आज 19 जुलाई को एक के बाद एक 14 ट्वीट करके बताया की खाने पीने की चीजों पर टैक्स का निर्णय जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें गैर बीजेपी शाषित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरल की भी सहमति थी।
खुले में बेचने पर नहीं लगेगी 5% जीएसटी
वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिये जानकारी देते हुए 14 वस्तुओं की लिस्ट जारी की जिनमे दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, दही और लस्सी शामिल है, सूची में शामिल इन वस्तुओं पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा की इन सामानों को खुले, बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदा जाता है, तो इन सामानों पर जीएसटी से छूट दी जाएगी।
इन पर लगेगा 5% GST
बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को ही वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अगर इन चीजों की पैकिंग 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 5 फीसदी GST पहले से पैक हुई सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है। अगर रिटेलर व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा।