किसान ब्याज माफी योजना 2023: देश के किसानों की आर्थिक स्थिति मज़बूत करने और कृषि कार्यों में निवेश की पूर्ति के लिए बैंकों द्वारा किसानों को बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करवाया जाता है। बावजूद इसके कई बार किसानों अनेक कारणों खासकर खेती में नुकसान के चलते बैंक से लिए कर्ज को चुका नहीं पाते और बैंक डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते है। जिस कारण किसान बैंक से नया लोन नहीं उठा पाते।
ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के 11 लाख से ज़्यादा डिफॉल्टर किसानों के बकाया ब्याज राशि को माफ करने की योजना को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक़ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 9 मई को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रूपये तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2123 करोड़ रूपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गई है।
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा “जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी” के अनुरूप मंत्रि-परिषद द्वारा यह योजना मंजूर दी गई है। ऐसे डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण बकाया है, उन किसानों के ब्याज की भरपाई अब राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
31 मार्च 2023 तक के ऋण पर ब्याज किया जाएगा माफ
ब्याज माफी योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए, उन किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा । डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।
साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जायेगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जाएँगे।