Crop Loss Compensation 2023: हाल ही के दिनों में उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड, पाले, शीतलहर, बर्फवारी से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत रबी फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, अलसी और आलू की फसल का बीमा करवाकर फसल का नुकसान होने पर बीमा क्लेम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है।
फसल नुकसान मुआवजा 2023
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रबी की फसलों में हुए खराबे की सामान्य गिरदावरी पांच फरवरी, 2023 से शुरू की जाएगी। इसमें किसानों को राज्य सरकार की नीति के तहत 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास राजस्व एवं आपदा विभाग का प्रभार भी है, ने मंगलवार को यहां जानकारी दी कि प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी है, उनके लिए किसान हित सर्वोपरि हैं।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में रबी सीजन की विभिन्न फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आगामी 5 फरवरी, 2023 से रबी की सभी मुख्य फसलों की गिरदावरी का कार्य शुरू होगा ।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नीति के तहत किसानों को फसलों के अनुसार 12 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार रबी की फसलों में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर करेगी।
जिन किसानों ने फसलों का बीमा करवा रखा है वो क्या करें?
जिन किसानों ने अपनी फसलों का “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के तहत बीमा करवा रखा है वो किसान फसल बीमा एप, फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर, बैंक/ प्राथमिक कृषि ऋण समिति या अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि विभाग में फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं। फसल नुकसान की सूचना देने के लिए किसानों को निम्न जानकारी देना होगा:- बीमित फसल का सर्वे नम्बर, प्रभावित क्षेत्र एवं नुकसान का सही कारण, फसल नुकसान की तारीख और समय, फसल के नुकसान का प्रमाण (क्रॉप इंश्योरेन्स एप के माध्यम से फोटो जमा कराएँ) खेत का पता अधिसूचित बीमा इकाई ऋण/बचत खाते का विवरण ।
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फसल पर बीम क्लेम पाने के लिए क्या करना होगा
यदि आपने भी अपनी इन फसलों का बीमा करवाया है और फसल का नुकसान हो जाता है तो 72 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी को सूचना देकर बीमा क्लेम कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए आप सरकार के ऑफिशियल पोर्टल PMFBY या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-209-1111 पर भी संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।