बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Fasal Sahayta Yojna) के तहत खरीफ फसलों का लाभ लेने के लिए प्रदेश के किसान 31 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन पोर्टल (pacsonline.bih.nic.in) पर अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते है। जानकारी के लिए आपको बता दे की बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु कृषि विभाग में किसान निबंधन अनिवार्य है। सहकारिता विभाग (Co Operative Department) द्वारा सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर आनलाइन आवेदन एवं निबंधन की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की गई है।
बता दें कि बिहार के किसानों को अनेक बार प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। जिससे किसानों की कमर टूट जाती है और वो कर्ज के नीचे दब जाते है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर उनकी मदद की जा सके । इस योजना से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 सहकारिता विभाग
Bihar Fasal Sahayata Bima Yojana के तहत प्रदेश के किसानों को 20 फीसदी फसल नुकसान होने की स्थिति में 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20 फीसदी से अधिक का नुकसान होने पर 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा । यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको सहकारिता विभाग द्वारा संचालित ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकार अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिन जिन जरूरी कागजात की आवश्यकता पड़ेगी उसकी सूची आप नीचे देख सकते है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)

रैयत किसानों के लिए:-
सहकारिता विभाग के मुताबिक रैयत किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं निबंधन के लिए आधार कार्ड, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) या राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र और आवेदक का फोटो जरूरी है।
गैर रैयत किसानों के लिए:-
गैर रैयत किसान द्वारा आनलाइन आवेदन व निबंधन के लिए आधार संख्या (Adhar Card) , आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, स्व-घोषणा पत्र, आवेदक का फोटो देना होगा।
बिहार फसल सहायता योजना पात्रता (Eligibility)
बिहार राज्य फसल सहायता स्कीम का लाभ (benefits) लेने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जो पात्रता निर्धारित की गई है वो निम्नलिखित प्रकार से है:-
- आवेदक किसान बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- फसल सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा।
- गैर रैयत किसान के लिए एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
भुगतान प्रक्रिया
योजना का लाभ फसलों को प्राकर्तिक आपदा से नुकसान होने पर ही मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी के आधार पर और राशि का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में किया जाएगा ।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर
किसानों की सहायता के लिए सहकारिता विभाग द्वारा हेल्प लाईन नंबर (0612)-2200693 और टोल फ्री नंबर 1800-345-6290 जारी किये है । आप इन नंबर पर कॉल करके योजना सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है । For any technical query in filling the form kindly contact at kisanreghelp@gmail.com
महत्वपूर्ण लिंक्स
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आधिकारिक वेबसाइट | www.rcdonline.bih.nic.in |
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