कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सोयाबीन में 15% तक नमी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह छूट एक बार की अनुमति के रूप में दी गई है, जो मानक औसत गुणवत्ता (FAQ) नियमों से अलग है, क्योंकि सामान्यतः नमी सीमा 12% होती है। इस विशेष छूट का उद्देश्य मौसमी प्रभाव से फसल में आई अतिरिक्त नमी का समाधान करना है । ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
15% नमी सीमा की विशेष छूट
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसियां जैसे NAFED और NCCF राज्य स्तर की एजेंसियों के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीद सुनिश्चित करेंगी। हालांकि, 12% से 15% नमी स्तर वाले सोयाबीन के प्रबंधन से जुड़े अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों पर डाली गई है, ताकि केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
यह निर्णय सोयाबीन किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च नमी स्तर के कारण फसल की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है और उसके भंडारण में समस्या हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को प्रभावी भंडारण और संरक्षण रणनीतियों को लागू करना होगा।
किसानों को तत्काल राहत
कृषि मंत्री की स्वीकृति से लागू इस फ़ैसले से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जैसे प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों के किसानों को तत्काल राहत मिलेगी । इस छूट के माध्यम से सरकार किसानों की आय को स्थिर करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रही है।