हरियाणा सरकार ने डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना [Dr BR Ambedkar Awas Renewal Scheme] में बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी पात्र बीपीएल परिवारों [BPL families] को ₹80 हजार की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इससे पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब हरियाणा [Haryana government] के हर जरूरतमंद परिवार को घर की मरम्मत के लिए मदद मिल सकेगी। साथ ही, सहायता राशि को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹80 हजार कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के हजारों गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर है जिनके घर वर्षों से जर्जर स्थिति में हैं।
योजना का विस्तार: SC से सभी BPL तक
अब तक इस योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna) का लाभ केवल अनुसूचित जाति से जुड़े बीपीएल परिवारों को मिलता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे सभी पात्र बीपीएल परिवारों के लिए खोल दिया है। हालांकि, आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग [SC, BC caste certificate] से संबंधित होना अनिवार्य है, जिसे दस्तावेज़ों से साबित करना होगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया अहम कदम है, जिससे SC/ST welfare [SC ST welfare] की परंपरागत सोच से हटकर व्यापक लाभ देने की कोशिश की गई है।
घर की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक मदद
योजना के तहत अब सरकार ₹80,000 assistance देगी, जो पहले ₹50 हजार थी। यह राशि घर की मरम्मत, सीलन, छत की मरम्मत या दीवारों की मजबूती के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। घर कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। यह housing subsidy सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। विशेषकर मानसून के मौसम में जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों के लिए यह योजना जीवनरक्षक साबित हो सकती है।
पात्रता मानदंड: जाने कौन ले सकता है लाभ
Eligibility Criteria- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को:
- हरियाणा का स्थाई निवासी [permanent resident] होना चाहिए
- बीपीएल सूची [BPL list] में उसका नाम दर्ज होना चाहिए
- अपना घर होना चाहिए, जो कम से कम 10 साल पुराना हो
- अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता हो
जरूरी दस्तावेज: आवेदन से पहले जानें
Required Documents- आवेदन करते समय ये सभी दस्तावेज तैयार रखें:
- परिवार आईडी और बीपीएल राशन कार्ड नंबर
- राशन पत्रिका और आधार कार्ड [Aadhaar card]
- एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर
- घर के साथ फोटो
- बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, या पानी बिल [electricity bill, house registry, water bill] में से कोई दो
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण
आवेदन की पूरी प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
Application Process- आवेदन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले www.haryanascbc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाएं
- सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें
- नजदीकी सीएससी सेटर [CSC centers] से फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करवाएं
- ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फॉर्म को जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जाकर जमा करवाएं
इन गलतियों से बचें
आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें:
- फॉर्म में कोई गलत जानकारी न भरें, क्योंकि इससे आपका आवेदन रद्द हो सकता है
- सभी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां साथ लगाना अनिवार्य है
- अधूरे फॉर्म को विभाग स्वीकार नहीं करेगा
- सत्यापन प्रक्रिया में सरपंच या पार्षद का हस्ताक्षर जरूरी है
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। ध्यान रखें कि योजना के तहत सीमित बजट हो सकता है, इसलिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभ मिल सकता है। अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
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हरियाणा में 80000 घर की मरम्मत योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र बीपीएल परिवारों को 10 साल पुराने हो चुके मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।












