PM Kusum Yojana Subsidy : देश के किसानों की खेती की लागत कम करने और उन्हें बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसमें इस वर्ष राज्य में कुल 10,000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
किसानों को इस योजना के तहत सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे बेहद कम खर्च में सोलर पंप स्थापित कर सकेंगे। इससे उनकी खेती की उत्पादकता में सुधार होगा और सिंचाई प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। योजना से किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और दूसरी तरफ़ बिजली और डीजल की निर्भरता भी कम होगी। सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
सोलर पम्प पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के घटक सी-1 योजना के तहत किसानों को निजी ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। जो की इस प्रकार है-
- अनुसूचित जनजाति, वनटागिया और मुसहर जाति के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 30% अनुदान के साथ राज्य सरकार की ओर से 70% अनुदान अनुमन्य है।
- अन्य श्रेणी के किसानों को 30% केंद्रीय अनुदान और 60% राज्य अनुदान मिलेगा।
- किसानों को केवल 10% अंशदान देना होगा।
सोलर पंप के लिए कृषक अंशदान
यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला के अनुसार योजना के तहत विभिन्न क्षमता के सोलर पंप पर किसानों के अंशदान की राशि इस प्रकार है:-
- 3 एचपी (4.5 किलोवॉट): ₹23,900
- 5 एचपी (7.5 किलोवॉट): ₹39,325
- 7.5 एचपी (11.2 किलोवॉट): ₹54,800
- 10 एचपी (14.9 किलोवॉट): ₹2,26,750
सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) घटक सी-1 योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- किसान यूपीनेडा के पोर्टल upnedakusumc1.in पर जाएं।
- पोर्टल पर नया आवेदन करें या पहले से किए गए आवेदन का विवरण चेक करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड और पहचान पत्र
- भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा/खतौनी)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक अंश की राशि पोर्टल पर जमा करें।
पहले आवेदन कर चुके किसानों के लिए विशेष निर्देश
वे किसान जिन्होंने पहले आवेदन किया है, वे कृषक अंशदान की राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 है।
योजना का लाभ “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर
यूपी के किसान इस योजना का लाभ “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर उठा सकते हैं। किसान ई-मित्र केंद्र या अपने मोबाइल के माध्यम से यह आवेदन कर सकते हैं।